Lockdown Part 2 | 20 April से मिलेगी रहत | Mome Ministry Guidelines in Hindi


Lockdown 20 April se rahat

20 April से कुछ क्षेत्रों में सशर्त छूट के साथ Government ने कोरोना वायरस (coronavirus) के खिलाफ लंबी लड़ाई का रोडमैप सामने रखा है। गृह मंत्रालय (Mome Ministry) ने साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस (coronavirus) के मामलों वाले कंटेनमेंट एरिया में कोई छूट लागू नहीं होगी। किसी इलाके में कोरोना का नया केस आने के बाद वहां कंटेनमेंट प्लान लागू हो जाएगा और छूट समाप्त हो जाएगी। अनुमान है 3 may को लॉकडाउन (Lockdown) खत्म होने की स्थिति में भी कमोबेश इन्हीं शर्तों के साथ काम करने की इजाजत होगी। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लॉकडाउन (Lockdown) को 
3 may  तक बढ़ाने का एलान किया था। (PM Narendra Modi) के एलान के अनुरूप गृह मंत्रालय (Mome Ministry) ने 20 April से सशर्त व सीमित आर्थिक गतिविधियों को इजाजत देने का विस्तृत दिशानिर्देश (Guidelines) जारी किया है। गृह मंत्रालय (Mome Ministryके अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन ने साफ कर दिया कि छूट का मतलब कोरोना (corona) प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन (Lockdown) से राहत नहीं है। कोरोना वायरस (coronavirus) को रोकने के लिए प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। सिर्फ उन इलाकों में सशर्त छूट लागू होगी, जहां कोरोना का कोई केस नहीं मिला है या स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसे कोरोना (corona) से मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। लगातार 28 दिन कोई नया मामला नहीं लेना पर किसी क्षेत्र को कोरोना मुक्त माना जाता है। नए दिशानिर्देशों में इसका ख्याल रखा गया है कि कोरोना (corona) का कहर किसी इलाके में शुरू नहीं होने पाए। इसीलिए सभी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय उड़ान, रेलवे, सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, बस और मेट्रो का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य के आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी | 

Corona से सुरक्षित शहरों में मिलेगी राहत 


Corona: कोरोना से अछूते शहरी इलाकों में भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट (Construction project) को शरू करने की अनुमति होगी, लेकिन इस शर्त के साथ कि काम करने वाले वर्कर्स स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंना ज़रूरी है|  बाहर से किसी को आने नहीं दिया जाए। राज्यों के बीच माल ढोने की अनुमति पहले से थी, लेकिन रास्ते में खाने-पीने की दुकानों के बंद होने के कारण काफी दिक्कत आ रही थी। अब हाईवे पर ढाबे और मरम्मत की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। इसी तरह बच्चों, विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों
के आश्रम भी चालू हो जाएंगे।

इन्हें कोई राहत नहीं


सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स, जिम, खेल गतिविधियां, स्वीमिंग पुल, थियेटर, बार और सभी शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। किसी भी तरह की धार्मिक और राजनीतिक सभा पर प्रतिबंध रहेगा। किसी के अंतिम संस्कार में भी अधिक से अधिक  20 वयक्ति को ही एक साथ आने की अनुमति दी जाएगी।


गांवों पर विशेष ध्यान, मनरेगा भी लॉकडाउन मुक्त


नए दिशनिर्देशों के सहारे सरकार (Government) ने कोरोना (Corona) के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किए
बिना अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने की कोशिश की है। उद्योग-धंधों के लॉकडाउन (Lockdown) में बंद होने के बाद शहरों से बड़ी तादाद में वर्कर्स के ग्रामीण इलाकों में वापस लौटने
को ख्याल रखते हुए सरकार ने मनरेगा को लॉकडाउन (Lockdown) से मुक्त कर दिया है। सिर्फ शर्त इतनी है कि मनरेगा के तहत सिंचाई जल संरक्षण की योजना को प्राथमिकता (Priority) दी जाए। वहां स्थित उद्योगों को वर्कर्स के साथ उत्पादन शुरू करने की आदेश दे दी गई है। कोरोना (Corona) के प्रभाव से अछूते गांवों
में अर्थव्यवस्था (Economy) को पटरी पर लाने के लिए वहां सभी तरह की सड़क, सिंचाई, भवन
निर्माण को चालू करने का फैसला किया गया है।


कई नए सेक्टर को छुट



  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उनकी सप्लाई चेन को पहले से छूट मिली हुई थी, लेकिन इसमें कई नए क्षेत्रों को शामिल कर दिया है। 
  • सूचना प्रौद्योगिकी और उससे संबंधित सेवाओं वाले संस्थान अब 50 फीसद क्षमता के साथ काम शुरू कर सकेंगे। 
  • इसी तरह से डाटा और कॉल सेंटर को भी छूट दी गई है। लोगों को बाहर जाने और दुकानों में भीड़ लगाने से रोकने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों और उनका सामान लाने ले जाने वाली गाड़ियों को इजाजत होगी। 
  • पूरी तरह निर्यात आधारित एसईजेड में स्थिति कंपनियों को पूरी तरह छूट मिल गई है।



स्वास्थ्य एवं कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त सहूलियत


स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल कर पहले भी लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान छूट मिली हुई थी। 20 April के बाद इसमें और विस्तार किया जाएगा। आयुष समेत तमाम स्वास्थ्य सेवाओं और उससे संबंधित गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसी तरह कृषि क्षेत्र में खेतीबाड़ी के साथ-साथ अनाज की खरीद-बिक्री, मंडियों के संचालन, कृषि से संबंधित औजारों की दुकानों, बीज, खाद और कीटनाशकों के
निर्माण, वितरण और बिक्री की इजाजत दी गई है। रबी की फसलों की कटाई और खरीफ की फसलों की बोआई के सीजन को देखते हुए हार्वेस्टर जैसे कृषि उपकरणों को एक से दूसरे राज्य में ले जाने की छूट दी गई है।
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